नकली पेंडर्म प्लस क्रीम (त्वचा संक्रमण की दवा) बेचने वाले दुकानदार को ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए सलाखों के पीछे भेजा है। नकली दवाओं को लेकर इस तरह की कार्रवाई छत्तीगढ़ में दूसरी व रायगढ़ में पहली बार हुई है। दरअसल औषधि निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा 21 जुलाई को पुरानी हटरी बाजार स्थित फर्म रोजलाईफ (मनिहारी जनरल दुकान) में छापेमार कार्रवाई की गई थी। इस प्रोप्राईटर सतीश अंबुवानी व संचालक राज कुमार अंबुवानी भी उपस्थित थे।उनके द्वारा बिना लाइसेंस पेंडर्म प्लस क्रीम विक्रय किया जा रहा था, जिस पर टीम ने कार्रवाई तो की ही, लेकिन उक्त कीम पर संदेह होने पर उसका नमूना संकलित कर विश्लेषण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसका रिपोर्ट आ गया है। शासकीय विश्लेषक द्वारा जांच के उपरांत उक्त क्रमी को नकली घोषित किया गया। जोकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17 बी (बी) व (ए) 18ए, 18 (सी) सहित दण्डनीय धारा 27 (सी), 28, 27 (बी) (आईआई) के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 36 एसी के तहत संज्ञेय तथा अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर अमित राठौर व उनकी टीम द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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