घरघोड़ा में पदस्थ रहे घरघोड़ा में SDM व पटवारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश

 

 

 

रायगढ़। वर्ष 2018 में घरघोड़ा में पदस्थ रहे तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल, पटवारी परमेश्वर नेताम सहित दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी और कूटरचना के आरोपों में अपराध दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा माननीय दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने यह आदेश थाना प्रभारी लैलुंगा को जारी किया है।

यह आदेश लैलुंगा निवासी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा दायर क्रिमिनल कम्प्लेंट नंबर 714/2024 पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। मामले में अभियुक्तों पर धारा 420, 419, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत अपराध दर्ज कर जांच करने को कहा गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से मिश्रा चैंबर रायगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा एवं आशीष कुमार मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किए, जिन पर विचार करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया।

मामले का संक्षिप्त विवरण

आरोप है कि वर्ष 2018 में उस समय के एसडीएम अशोक कुमार मार्बल और पटवारी परमेश्वर नेताम ने ग्राम झींकाबहाल स्थित जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड की भूमि —

खसरा नंबर 208, रकबा 0.773 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की।

अभियोजन के अनुसार, अधिकारियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि को गलत तरीके से बिहारी पटेल के नाम दर्ज करने का प्रयास किया, जिससे सरकारी अभिलेखों और वास्तविक स्वामित्व में भारी विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं।

शिकायतकर्ता के अनुसार यह कार्यवाही एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई, जिसमें कई लोगों की भूमिका हो सकती है। फिलहाल अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।