घरघोड़ा:पेट्रोल पंप में घुसकर कैश बैग लूटा, विरोध करने पर किया चाकू से हमला, आरोपी को 7 साल की जेल 

रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला कर नकदी से भरा बैग लूटने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 अप्रैल 2024 की देर रात घरघोड़ा स्थित गोमती पेट्रोल पंप के कार्यालय में कर्मचारी और संचालक मौजूद थे। इसी दौरान आरोपी अस्मित नाग कार्यालय में घुसा और वहां रखा नकदी से भरा बैग लेकर भागने लगा। संचालक ने उसका पीछा कर बैग वापस लेने का प्रयास किया तो आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद घायल संचालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को लूट, जानलेवा हमला और संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना।

अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने आरोपी अस्मित नाग को विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत के फैसले के साथ ही करीब दो वर्ष पुराने इस मामले का न्यायिक पटाक्षेप हो गया।