आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, शिकायतकर्ता पहुंच कलेक्ट्रेट….

 

घरघोड़ा। गुरुनाम सिंह ने अनुसुचित जाति के जमीन को सामान्य बनाकर बिक्री करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है। जिसमें घरघोड़ा प.ह.न. 14 रा.नि.म. घरघोड़ा जिला रायगढ़ की भूमि खसरा नंबर 356/5 रकबा 0.020 हे. टिकरा भूमि को सामान्य दर्शा कर 356/5 रकबा 0.020 हे. को तुलेश नायक पिता अश्वनी नायक निवासी घरघोड़ा मिशन के पास मुक्तेश ट्रेडर्स के पास सामान्य वर्ग व्यक्ति के पास विक्रय कर दिया गया है जो अवैध है उक्त संबंध में तहसीलदार एसडीएम द्वारा पटवारी के माध्यम से भूमि की जाँच पड़ताल कराई गयी जिसमे पटवारी प्रतिवेदन मे उक्त भूमि आदिवासी होना पाया गया है। उसके पश्चात उपरोक्त सभी खसरा नंबर की भूमियों को सुरेन्द्र सिंह भाटिया पिता जमीर सिंह भाटिया निवासी घरघोड़ा द्वारा अपने पुत्र गगनदीप भाटिया द्वारा अपने पुत्र के नाम से धारित भूमि को विक्रय करने हेतु अपनी पत्नी परमजीत कौर के नाम से खास मुख्तियारनामा निष्पादित कर विक्रय कर दिया गया है जो कि सुरेन्द्र सिंह भाटिया अनुसुचित जनजाति के अंतर्गत आता है।

 उपरोक्त संबंध मे सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध है जिसे शिकायत करता द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है! उक्त विक्रय बयनामा दिनॉक 08/09/2023 को नायक द्वारा किया गया जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है जिस कारण उक्त विकयनामा को शुन्य घोषित कर तुलेश नायक के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने शिकायत पत्र कलेक्टर को दिया गया है